छत्तीसगढ

आई-हॉस्पिटल MGM की मान्यता खत्म, ट्रस्ट की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

रायपुर। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरअसल सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर निलंबित आई पी एस मुकेश गुप्ता से जुड़े चर्चित एम.जी.एम. आई-हॉस्पिटल की मान्यता ख़त्म कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने हॉस्पिटल को दी जाने वाली सभी सरकारी अनुदानों पर रोक लगा दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यह आदेश सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से जारी किया है। इस आदेश के जारी होने के बाद एम.जी.एम हॉस्पिटल सरकारी अनुदानों से वंचित हो गया है। पिछली सरकार में एम.जी.एम हॉस्पिटल को अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था बनायी गई थी।

आपको बता दें निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच में कई अहम चीजों का खुलासा हुआ था। जिसके बाद गुप्ता से जुड़े एमजीएम ट्रस्ट की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिये गए थे। मुकेश गुप्ता की दिवंगत पत्नी के नाम पर चल रहे ट्रस्ट मिकी मेमोरियल ट्रस्ट को लेकर पंजीयक कार्यालय ने गंभीर टिप्पणी की थी।

पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर ने ट्रस्ट के प्रबंधक को नोटिस भेजकर ट्रस्ट की समस्त चल अचल संपत्तियां के क्रय विक्रय, दान वसीयत के दस्तावेज और विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही आयकर रिटर्नस एवं स्टेटमेंट, आय-व्यय का लेखा-जोखा, सभी ट्रस्टी एवं लोक न्यास से संबंधित सभी व्यक्तियों के विवरण, ब्योरा, लेखा एवं रिपोर्ट, उनकी चल अचल संपत्तियों का समस्त विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। इस मामले में चल रही जांच में 97 खातों का भी पता चला था।

18 सितंबर को एमजीएम हॉस्पिटल में ईओडब्ल्यू के साथ पीडब्ल्यूडी की टीम नापजोख के लिए पहुंची थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बगैर सर्च वारंट और एफआईआर के जांच करने पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद टीम को बगैर किसी कार्रवाई के बैरंग वापस लौटना पड़ा था।

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