छत्तीसगढ

उरकुरा में अवैध रूप में शराब के भण्डारण पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, शिथिलता बरतने वाले आबकारी अधिकारी अटैच

रायपुर, 11 मार्च। आबकारी विभाग द्वारा 9 मार्च को उरकुरा में अवैध रूप से भण्डारण की गई शराब जप्त कर संबंधितों के खिलाफ आबकारी एक्ट 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की गंभीरता तथा खमतराई क्षेत्र के प्रभारी आबकारी अधिकारियों के शिथिल नियंत्रण को देखते हुए खमतराई वृत्त की प्रभारी अधिकारी श्रीमती दीप महीष, सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं वृत्त में पदस्थ श्री अनिल मित्तल, आबकारी उप निरीक्षक को जिले से हटाकर क्रमशः संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर में संलग्न (अटैच) किया गया है तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध पृथक से आगामी कार्यवाही की जा रही है।
आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 मार्च को उरकुरा, थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत आरोपी हेमन दास दक्खानी पिता स्वर्गीय जीवत राम दक्खानी उम्र 43 वर्ष साकिन तिल्दा कैम्प पुरानी पानी टंकी के पीछे थाना तिल्दा के कब्जे से बोलेरो वाहन क्रमांक सी.जी. 04 एफ.एल. 0767 में अंग्रेजी शराब रॉयल डिलक्स 15 पेटी तथा मनीष सजवानी के गोदाम उरकुरा जिसे आरोपी हेमन दास द्वारा किराए पर लिया हुआ है, के द्वारा अवैध रूप से रखी गई शराब ब्लूस्टार डिलक्स व्हिस्की 200 पेटी, कैप्टन ब्लू रिजर्व व्हिस्की अंग्रेजी शराब 72 पेटी, ब्लूस्टार डिलक्स व्हिस्की 10 सफेद प्लास्टिक बोरी में, कैप्टन ब्लू रिजर्व व्हिस्की 5 प्लास्टिक सफेद बोरी में तथा रॉयल डिलक्स अंग्रेजी शराब 05 प्लास्टिक बोरी में कुल मात्रा लगभग 2703.600 बल्क लीटर शराब जिसकी कीमत लगभग 38 लाख 23 हजार 920 रूपए है, को जप्त किया जाकर आबकारी एक्ट 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button