मैरिज हाल के संचालन की सशर्त अनुमति, सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे शामिल
रायपुर, 28 मई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने पूर्व में जारी किए गए प्रतिबंधो में आंशिक संशोधन किया है। पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कंडिका 1(i) में दर्शित शब्द ” मैरिज हॉल” को विलोपित किया गया है तथा शर्तों के अधीन मैरिज हॉल के संचालन की अनुमति प्रदान की है।
इस आदेश के तहत मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी।
मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. मैरिज हॉल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुयें प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएगें।
मैरिज हॉल में सभी के उपयोग हेतु निःशुल्क मारक तथा सेनिटाईजर रखना तथा लोगो में जागरुकता हेतु पोस्टर,बैनर लगाना अनिवार्य होगा। मैरिज हॉल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।मैरिज हॉल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु मैरिज हॉल को सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही भारतीय दण्ड सहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि गत 25 मई को जारी आदेश में कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया सहिता आपदा प्रबंधन अधिनियम, सहपठित एपिडेमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रायपुर में आम जनता के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेशपर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।