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सभी राज्यों ने क्वारंटीन के नियमों में किए अहम बदलाव, यात्रा करने से पहले यहां पढ़ें सभी दिशा- निर्देश

नई दिल्ली, 10 जून। देश में घरेलू उड़ान संचालन शुरू हुए दो सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है और लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। लाखों प्रवासी कामगार घर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच अधिकतर राज्यों ने क्वारंटीन होने के नियमों में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं। राज्यों ने बताया कि दरअसल कई प्रवासी हॉटस्पॉट क्षेत्रों से भी आ रहे हैं इसलिए क्वारंटीन होना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण और ज्यादा न फैल सके।
अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले जान लें अलग-अलग राज्यों में क्वारंटीन होने के नए नियमों के बारे में
दिल्ली
दिल्ली आने वाले सभी हवाई, रेल और बस यात्रियों को अब 7 दिनों के लिए घर में ही क्वारंटीन होना होगा। वहीं सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और फिर उसके बाद 7 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना पड़ेगा।

कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने 8 जून को कोविड -19 के उच्च प्रसार और कम प्रसार वाले राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अपने क्वारंटीन नियमों को संशोधित किया है। इन सभी राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों को हाथ पर मुहर लगवाना अनिवार्य होगा। कोरोना के कम प्रसार वाले राज्यों से लौटने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए घर पर ही क्वारंटीन होना अनिवार्य है।
वहीं महाराष्ट्र से आने वाले प्रवासियों को 7 दिनों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और फिर उसके बाद 7 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना पड़ेगा।
वहीं किसी व्यक्ति में अगर कोरोना के किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे कोविड स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फौरन जांच करवाना अनिवार्य होगा।
सरकार के आदेश के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु होने पर देखने जाने वाले लोगों को, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले रोगियों को विशेष श्रेणियों में रखा गया है।
सरकार के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट अगर लगातार दो दिन नेगेटिव आती है तो उसे यहां से छुट्टी दे दी जाएगी लेकिन फिर 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना अनिवार्य है।
48 घंटे की छोटी अवधि (आगमन के समय से) के लिए एवं व्यावसायिक उद्देश्यों से आए लोगों को कोविड-19 के परीक्षण और होम क्वारंटीन से छूट दी गई है। 48 घंटे से अधिक और 7 दिनों से कम समय तक कर्नाटक में रहने की योजना बनाने वालों को कोविड -19 परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर लोग 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा।
तमिलनाडु
हॉटस्पॉट महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से जाने वाले यात्रियों के लिए जांच जरूरी
जांच में रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो प्रोटोकॉल के अनुसार लोगों को अस्पताल भेजा जाएगा।
गेटिव टेस्ट आने वालों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन अथवा भुगतान करके सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा।
बिहार
बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के आदेशानुसार इन शहरों से बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन शिविरों में रहना होगा।
इन शहरों में गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा; पश्चिम बंगाल से कोलकाता, हरियाणा और बंगलूरू  है।
वहीं इन सभी शहरों के अलावा किसी अन्य शहर से बिहार लौटने वाले लोगों को घर में क्वारंटीन होना होगा बशर्ते कि उस व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण नहीं हो।
आंध्र प्रदेश
घरेलू यात्रियों को स्पंदना वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना होगा और टिकट खरीदने से पहले मंजूरी लेनी होगी
आगमन पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि किसी में लक्षण पाया जाता है तो उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध क्वारंटीन में भेजा जाएगा जहां उनका कोविड-19 का परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट सात दिनों के बाद भी नेगेटीव आती है तो उन्हें क्वारंटीन से छुट्टी मिल जाएगी।
वहीं कोविड हॉटस्पॉट्स से आने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा उपलब्ध क्वारंटीन में 7 दिनों के लिए रखा जाएगा और रिपोर्ट नेगेटीव आने पर 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन होना होगा।
गैर-हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वालों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन होना होगा
असम
सरकार द्वारा उपलब्ध क्वारंटीन सेंटर में सात दिनों तक रहना अनिवार्य
छूट: गर्भवती महिलाएं, 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग, तत्काल संबंध के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, विशेष रूप से विकलांग, अस्पताल में भर्ती मरीजों के तत्काल रिश्तेदारों को विशेष छूट दी जाएगी
सरकार द्वारा उपलब्ध क्वारंटीन सेंटर में सात दिन पूरा करने के बाद 7 दिनों तक घर पर क्वारंटीन होना अनिवार्य है।
हरियाणा
जिस यात्रियों  में कोई लक्षण दिखाई न दे उन्हें 14 दिनों तक घर पर क्वारंटीन होना अनिवार्य है।
सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।
सभी विदेशी यात्रियों के लिए 14 दिनों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य है। इन 14 दिनों में 7 दिनों तक सरकारी संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा जिसका की भुगतान करना अनिवार्य होगा। और बाकि 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन होना होगा।
महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान
इन तीनों राज्यों में पहुंचने पर थर्मल स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य होगा
कोरोना के हलके लक्षण होने पर भी जांच के लिए कोविड केयर सेंटर या अस्पतालों में जाना अनिवार्य
किसी भी तरह के लक्षण नहीं पाए जाने पर भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना अनिवार्य
पश्चिम बंगाल
राज्य में पहुंचने पर स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य होगा
किसी भी तरह के लक्षण नहीं पाए जाने पर 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना अनिवार्य
यात्रियों को Sandhane App का उपयोग करके घोषणा पत्र भरने और जमा करने की आवश्यकता है
केरल
घरेलू यात्रियों जिसमें कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन होना अनिवार्य
कोरोना के हलके लक्षण होने पर भी जांच के लिए कोविड केयर सेंटर या अस्पतालों में जाना अनिवार्य

फोटो: पीटीआई

 

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