छत्तीसगढ

स्वास्थ्य सुविधाएं है अत्यावश्यक, कार्य करने से इनकार नहीं किया जा सकता: डाॅ. एस भारती दासन

रायपुर। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डाॅ. एस भारती दासन ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टर, नर्स व स्वास्थ्य कर्मी को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिनता निवारण अधिनियम, 1979 के अंतर्गत लाया गया है। जिसके अंतर्गत ऊपर उल्लेखितों द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया गया है।
कलेक्टर ने कहा है कि एक ऐसे समय में, जब कोरोना महामारी के नियंत्रण व रोकथाम में सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है व हमारा दायित्व है एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएँ, ऐसे मौके पर छुट्टी नहीं लेना है। उन्होंने सभी पंजीकृत डॉक्टरों, मेडिकल संस्थानों, हास्पिटलों, नर्सिंग होम आदि से अपील की है कि आप सभी आपके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं, सेवाओं को निरंतर जारी रखें। आपके आवागमन व अन्य सुविधाओं में जिला प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा।

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