छत्तीसगढ

हाई कोर्ट ने सुना जीपी सिंह का मामला, फैसला सुरक्षित

बिलासपुर, 20 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को निलंबितत आईपीएस जीपी सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में निलंबित एडीजी जीपी सिंह की दोनो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी। वहीं जीपी सिंह ने जो अंतरिम राहत की मांग को लेकर अपनी पहली याचिका लगाई थी। उस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था। मंगलवार को सरकार की ओर से केस डायरी पेश की गई है।

दायर याचिका में एसीबी और रायपुर के कोतवाली थाने में राजद्रोह मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई से जांच मांग की गई थी। इसके साथ ही राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच को रोककर अंतरिम राहत की मांग थी। जीपी सिंह ने अपने वकील किशोर भादुड़ी के माध्यम से रिट पिटीशन दायर कर राजद्रोह के केस को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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