2 प्रतिशत पंजीयन शुल्क हुआ प्रभावशील
रायपुर। जिला पंजीयक रायपुर ने बताया कि अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पंजीयन के संबंध में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा छ.ग. बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत बनाया जाना, उनका पुनरीक्षण नियम 200 के तहत वर्ष 2019-20 हेतु वर्तमान में प्रचलित बाजार मूल्य की दरों में 30 प्रतिशत की कमी कर 25 जुलाई से प्रभावशील हो गई है। तदानुसार पंजीयन की कार्यवाही आरंभ हो गई है। 24 जुलाई को पंजीयन हेतु 148 दस्तावेज लंबित थे, जिसमें से मात्र एक पक्षकार (क्रेता-श्रीमती लता साहू) के प्रकरण पंजीयन हेतु लंबित है। शेष सभी दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण हो चुका है।
वाणिज्यकर कर (पंजीयन) विभाग के अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत प्रभार्य पंजीयन शुल्क की दरें, विक्रय विलेख, विनिमय दानपत्र के विलेखों पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क 25 जुलाई से प्रभावशील है। इसी तारतम्य में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस की सारिणी में ऐसे संपत्ति का बाजार मूल्य 75 लाख रूपए से कम अथवा बराबर है, वहां आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर संपत्ति के गाईड लाईन मूल्य का 4 प्रतिशत में 2 प्रतिशत की छूट 3 अगस्त यानि आज से प्रभावशील हो गई है। तदानुसार उप पंजीयक कार्यालय रायपुर में 150 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है, जिसमें से 13 दस्तावेज आवासीय मकान है। आवासीय मकान और फ्लैट दरों के पंजीयन शुल्क 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जो प्रभावशील हो चुका है। तदानुसार पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।