रायपुर, 26 अगस्त। Pensioners DA Hike: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महंगाई राहत (DR) की दरों में बढ़ोतरी की है। अब सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
इस बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को पत्र जारी किया है।
7वें और 6वें वेतनमान के पेंशनरों को कितना लाभ?
सरकार के आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को अब 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इस फैसले से नगरीय निकायों से जुड़े पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी।
पिछली अवधि के लिए भी बढ़ी महंगाई राहत
नगरीय प्रशासन विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की है। इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत, जबकि छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
एक नजर में
| वेतनमान | 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 | 1 जनवरी 2026 से |
|---|---|---|
| 7वां वेतनमान | 55% | 58% |
| 6वां वेतनमान | 252% | 257% |
सरकार के इस फैसले को नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

