रायपुर

NOC Mandatory : पंडाल हो या रैली…अब रायपुर में बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम…! इन 5 विभागों से लेनी होगी मंजूरी

रायपुर, 13 सितंबर। NOC Mandatory : राजधानी में अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस या पंडाल निर्माण बिना सरकारी अनुमति के संभव नहीं होगा। नगरीय प्रशासन विभाग के नए निर्देशों के तहत नगर निगम रायपुर को कार्यक्रमों की अनुमति देने का अधिकार सौंपा गया है। अब आयोजकों को आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा और निगम के साथ-साथ चार अन्य विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

5 विभागों से लेनी होगी अनुमति

  1. नगर निगम रायपुर
  2. पुलिस विभाग
  3. राजस्व विभाग
  4. होमगार्ड/अग्निशमन विभाग
  5. विद्युत विभाग

पंडाल और अस्थायी निर्माण पर सख्ती

कोई भी पंडाल, मंच, या अस्थायी निर्माण करना है तो आयोजकों को पहले नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी। बिना अनुमति बनाए गए निर्माण को हटाया जा सकता है और जिम्मेदारों पर कार्यवाही भी की जाएगी।

रैली-जुलूस भी अब बिना परमिशन नहीं

अब धार्मिक, सामाजिक, या राजनीतिक रैली व जुलूस निकालने के लिए भी नगर निगम से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। पुलिस प्रशासन की अनुमति के साथ-साथ यातायात बाधित न हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा।

आवेदन कब और कैसे?

  • आयोजन की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होगा।
  • सभी विभागों से समय पर NOC जुटाना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।
  • बिना अनुमति आयोजन करने पर विधिक कार्यवाही तय है।

प्रशासन का उद्देश्य

कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना।

ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखना।

और जनसुरक्षा सुनिश्चित करना है।

रायपुर में अब कोई भी सार्वजनिक आयोजन हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक या राजनीतिक बिना पूर्ण अनुमति अब संभव नहीं। यह नियम भले ही आयोजकों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी हो, लेकिन शहर में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button