Property Declaration : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश…! अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण SPARROW पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य…यहां देखें आदेश कॉपी

Property Declaration : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश…! अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण SPARROW पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य…यहां देखें आदेश कॉपी

रायपुर, 20 दिसंबर। Property Declaration : सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा (RAPS) के सभी अधिकारियों से संपत्ति विवरण जमा करने का आदेश दिया है।

जीएडी सचिव अविनाश चंपावत ने सभी अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी तक अपने और अपने परिवार (पत्नी/पति, बच्चों) की संपत्ति का वार्षिक विवरण SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) में ऑनलाइन जमा करें।

यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 (1) के तहत अनिवार्य है। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि में धारित अचल संपत्ति का विवरण शामिल होगा।

अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि समय सीमा के बाद सबमिशन लिंक बंद कर दिया जाएगा और निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त संपत्ति विवरण स्वीकृत नहीं होंगे, जिसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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