रायपुर, 24 दिसंबर। PG Medical Counseling : छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2025 के तहत राज्य कोटा के प्रथम चरण की काउंसलिंग का सीट आबंटन जारी कर दिया गया है। यह निर्णय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक हितों और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि डब्लू.पी.सी. क्रमांक 5937/2025, समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में पारित निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) प्रस्तुत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2025 के अपने आदेश में, 20 नवंबर 2025 को पारित निर्णय के अनुच्छेद 21 के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह प्रकरण डब्लू.पी.सी. क्रमांक 6449/2025, प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य से भी संबंधित है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में प्रस्तावित है।
राज्य काउंसलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान काउंसलिंग प्रक्रिया और सीट आबंटन हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर राज्य काउंसलिंग समिति द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं (PG Medical Counseling) पर नजर बनाए रखें।

