रायपुर, 27 अप्रैल। Rice Mill Blacklisting Warning : रायपुर में कस्टम मिलिंग चावल जमा करने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। समीक्षा बैठक में साफ कर दिया गया है कि 30 अप्रैल अंतिम तिथि है, इसके बाद किसी भी तरह की ढील नहीं मिलेगी।
अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने 74 राइस मिलर्स को चेतावनी दी है कि तय समय में चावल जमा नहीं करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, जिले में कस्टम मिलिंग योजना के तहत जमा किए गए चावल के संबंध में घोर लापरवाही सामने आई है। 74 चावल मिलर अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं। इनमें से 10 प्रमुख चूककर्ता मिलों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सख्त कार्रवाई के संकेत
यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो तत्काल FIR दर्ज की (Rice Mill Blacklisting Warning) जाएगी। बैंक गारंटी के माध्यम से वसूली 1 मई से शुरू होगी। इन आदेशों का कोई भी उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है, समय सीमा के बाद कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो सीधी कार्रवाई की जाएगी।

