हमीरपुर, 24 मई। Rape Accused Sentenced : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला की विशेष पॉक्सो अदालत ने 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने दोषी मौलाना मुंतजिर आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोषी को सामान्य उम्रकैद नहीं, बल्कि अपने जीवनकाल की अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। अदालत ने दोषी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मस्जिद में पढ़ाई के दौरान हुई वारदात
सरकारी वकील के मुताबिक, मामला कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 29 नवंबर 2023 को 11 वर्षीय बच्ची अपने छोटे भाई के साथ मस्जिद में पढ़ाई करने गई थी। आरोप है कि मौलाना ने बाकी बच्चों को छुट्टी देकर बच्ची के भाई को बर्तन धोने में लगा दिया। इसके बाद बच्ची को झाड़ू लगाने के बहाने रोककर जबरन कमरे में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
घर पहुंचकर बच्ची ने सुनाई आपबीती
घटना के बाद बच्ची ने रोते हुए अपनी दादी को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार बच्ची को लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

