मुंगेली/बिलासपुर, 04 अगस्त। CMO Amresh Singh Arrest : दो मौतों वाले सड़क हादसे में बड़ा एक्शन हुआ है। सरकारी स्कोडा कार से बाइक को टक्कर मारने के आरोप में तखतपुर नगर पालिका के सीएमओ अमरेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जांच में लापरवाही और गलत दिशा में वाहन चलाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं।
मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में हुए चर्चित सड़क हादसे में पुलिस ने तखतपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अमरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 1 अगस्त की रात बरेला मेन रोड पर उनकी सरकारी स्कोडा कार (CG-15-DN-3866) ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।
घटना के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
CMO नेमप्लेट से खुली पहचान
हादसे के बाद चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया था। लेकिन घटनास्थल पर गिरी CMO (UAD) CG Government लिखी नेमप्लेट पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई। बाद में दुर्घटनाग्रस्त सरकारी स्कोडा कार तखतपुर नगर पालिका कार्यालय के पास क्षतिग्रस्त हालत में मिली।
ऐसे हुआ दर्दनाक हादसा
पुलिस के अनुसार, किरण बसोर अपने साथियों के साथ शादी समारोह के ऑर्डर से लौट रही थीं। बरेला मेन रोड पर सड़क पर गाय आने के कारण बाइक किनारे रोक दी गई थी। इसी दौरान मुंगेली की ओर से आ रही सरकारी स्कोडा कार ने कथित तौर पर गलत दिशा और तेज रफ्तार में आकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में, किरण बसोर (39) की मौके पर मौत हो गई। अंजली बसोर (35) ने सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।विकेश साहू (36) गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे CMO
पुलिस जांच के अनुसार, हादसे के समय कार में CMO अमरेश सिंह और अन्य लोग सवार थे। सभी मुंगेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष घनश्याम वर्मा के जन्मदिन समारोह से तखतपुर लौट रहे थे। इसी दौरान बरेला के पास यह दुर्घटना हुई।
पुलिस का दावा- पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य भौतिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी CMO द्वारा अत्यंत लापरवाही और गलत दिशा में तेज गति से वाहन चलाने की पुष्टि हुई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125(ए) और 105 के तहत मामला दर्ज कर स्कोडा कार जब्त कर ली है।

