CG Pension Case: छत्तीसगढ़ में पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट: 30 सितंबर तक सभी लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश; रिटायरमेंट पर उसी माह मिलेगा PPO

CG Pension Case: छत्तीसगढ़ में पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट: 30 सितंबर तक सभी लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश; रिटायरमेंट पर उसी माह मिलेगा PPO

रायपुर, 20 सितंबर। CG Pension Case: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लंबित पेंशन प्रकरणों की व्यक्तिगत समीक्षा कर 30 सितंबर 2026 तक निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।

विभाग ने मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पासबुक पहले से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण की जांच और सत्यापन कोष एवं लेखा से कराने को कहा गया है, ताकि रिटायरमेंट के समय पेंशन और अन्य देय स्वत्वों के भुगतान में देरी न हो।

निर्देश के अनुसार प्रत्येक सत्र में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर विशेष कैम्प आयोजित कर सेवा पुस्तिका और पासबुक पूर्ण कराई जाएगी। न्यायालयीन कारणों से लंबे समय से लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए कोर्ट सेल बिलासपुर की सहायता लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वहीं अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों का PPO उसी माह जारी करने और अन्य देय स्वत्वों का भुगतान भी सेवानिवृत्ति वाले महीने में ही सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य देयकों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना तथा पेंशन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।

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