Rakesh Rathore Relief High Court: रेप केस में फंसे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को राहत, हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी की मंजूर

Rakesh Rathore Relief High Court: रेप केस में फंसे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को राहत, हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी की मंजूर

सीतापुर, 27 सितंबर। Rakesh Rathore Relief High Court: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राठौर को मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। कोर्ट ने 5 मई 2025 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी।

हाईकोर्ट ने अभियोजन सामग्री का हवाला देते हुए कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से शिकायतकर्ता और राठौर के बीच लंबे समय से सहमति वाले संबंध के संकेत मिलते हैं। कोर्ट के अनुसार, शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से प्रथम दृष्टया कथित अपराध को लेकर मजबूत संदेह पैदा नहीं होता।

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने शिकायतकर्ता और उसके पति के बयानों समेत अभियोजन रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों का उल्लेख किया। कोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता की राठौर से मुलाकात सार्वजनिक बैठकों में हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। शिकायतकर्ता के पति के बयान का भी उल्लेख हुआ, जिसमें राठौर द्वारा उसकी पत्नी को अपने आवास पर बुलाने और देर रात तक वहां रहने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इन परिस्थितियों के आधार पर कहा कि अभियोजन सामग्री दो विवाहित वयस्कों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहमति वाले विवाहेतर संबंध की ओर संकेत करती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह स्थिति शादी के वादे पर संबंध बनाए जाने के आरोप से मेल नहीं खाती।

जनवरी 2025 में दर्ज हुई थी FIR

शिकायतकर्ता ने जनवरी 2025 में सीतापुर के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि राठौर ने वर्ष 2020 में दुष्कर्म किया और बाद में पत्नी को तलाक देकर शादी करने का भरोसा देकर संबंध जारी रखा। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने राठौर की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का 5 मई 2025 का आदेश रद्द करते हुए राठौर को मामले में डिस्चार्ज कर दिया है।।

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