रायपुर, 05 अक्टूबर। Ration Card Rice: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर महीने का चावल एक साथ लेने की सुविधा दी है। जिन हितग्राहियों को तय समय में राशन नहीं मिल पाया था, उनके लिए सरकार ने राशन लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है।
खाद्य विभाग के निर्देश के मुताबिक, पहले सितंबर और अक्टूबर का राशन लेने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की गई थी। कई हितग्राहियों के राशन नहीं लेने के कारण अब अतिरिक्त समय दिया गया है।
15 अक्टूबर तक मिलेगा दोनों महीने का चावल
अब पात्र राशन कार्ड धारक 15 अक्टूबर तक सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने का चावल एक साथ ले सकते हैं। खाद्य विभाग ने इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराया है। यानी जिन हितग्राहियों को सितंबर का राशन नहीं मिल पाया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर राशन दुकान जाकर दोनों महीने के चावल की जानकारी ले सकते हैं।
राशन देने से इनकार नहीं कर सकते दुकानदार
खाद्य विभाग ने प्रदेश की राशन दुकानों के संचालकों को पात्र हितग्राहियों को दोनों महीनों का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किसी पात्र हितग्राही को सितंबर या अक्टूबर का चावल देने से इनकार करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
किसी भी राशन दुकान से लेने की सुविधा
छत्तीसगढ़ में कोर पीडीएस (Core PDS) व्यवस्था के तहत पात्र हितग्राहियों को राज्य में उपलब्ध सुविधा के अनुसार किसी भी राशन दुकान से राशन लेने की सुविधा है। इसलिए जिन राशन कार्ड धारकों को सितंबर महीने का चावल नहीं मिला है, वे 15 अक्टूबर की अंतिम तारीख से पहले राशन दुकान पहुंचकर सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने का राशन प्राप्त कर सकते हैं।

