रायपुर, 30 सितंबर। Chhattisgarh Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के आदेश का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में बड़े बदलाव
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव का लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
मानदेय को लेकर व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। इसके परिपालन में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, भर्ती नियम-2026 को मंजूरी
पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
इसका लाभ प्रमुख रूप से इन पदों पर मिलेगा- पुलिस विभाग- आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग- वनरक्षक, जेल विभाग- जेल प्रहरी, अब आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है।
इन भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
कैबिनेट के फैसलों का सीधा असर
आज के निर्णयों में एक तरफ अतिथि व्याख्याताओं के लिए मेरिट, अनुभव, पुनर्नियोजन और मानदेय से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले से घोषित 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को नियमों के जरिए आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा ‘हनुमान अंश’ के दर्शकों और सिनेमाघरों से जुड़े SGST प्रतिपूर्ति आदेश को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

