छत्तीसगढराज्य

Banning Diversion : कलेक्टर ने जिले के 19 गांवों की जमीन के सौदे पर लगाई रोक

रायपुर, 3 अगस्त। Banning Diversion : रायपुर के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने जिले के 19 गांवों की जमीनों के सौदे पर बैन लगा दिया है। करोड़ों की इन जमीनों को न तो इन जमीनों को खरीदा-बेचा जा सकेगा और ना बटांकन और डायवर्सन होगा। इन सभी प्रक्रियाओं पर बैन लगा दिया गया है। ये जमीनें अभनपुर और आरंग इलाकों की हैं।

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक (Banning Diversion) इन गांवों की जमीन भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट में आ रही है। प्रोजेक्ट 53 के लिए यहां की जमीनों का अधिग्रहण होना है, इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग अनुभाग के राजस्व अधिकारियों को इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देंश भी दिए है।

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क पर दुर्ग-रायपुर बाइपास सड़क का निर्माण किया जाना है। चार और छह लेन की यह सड़क छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 कि.मी. लम्बाई की होगी। यह सड़क राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में सड़क की कुल लम्बाई 48.73 कि.मी. होगी। इस सड़क में अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांवों की भूमि का अर्जन किए जाना प्रस्तावित है।

ये गांव आ रहे प्रोजेक्ट एरिया में

परियोजना से प्रभावित (Banning Diversion) सत्रह गांव-अनुभाग अभनपुर- बकतरा, विरोदा, भेलवाडीह, डोमा, झाकी, केन्द्री, खट्टी, कोलर, कुर्रू, मोखेतरा, नवांगांव, पचेड़ा, पलौद, परसदा, तर्रा, टेकारी, डगेतरा अनुभाग आरंग में अकोलीकला, लिंगाडीह हैं।

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