अंतरराष्ट्रीय

Shooting in USA : अमेरिका में फिर गोलीबारी, मॉल में लोगों पर फायरिंग

इंडियानापोलिस, 18 जुलाई। Shooting in USA : अमेरिका में फिर गोलीबारी हुई। रविवार शाम के एक बंदूकधारी ने इंडियाना प्रांत के ग्रीनवुड के मॉल में अंधाधुंध गोलीबारी की। इससे चार लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। हमलावर को मॉल में मौजूद एक हथियार से लैस नागरिक ने मार गिराया। 

हमला स्थानीय समयानुसार रविवार शाम 6 बजे हुआ। इंडियाना पुलिस के अनुसार राइफल लेकर आए हमलावर ने मॉल के फूड कोर्ट में लोगों को निशाना बनाया। इससे पहले की वह और ज्यादा लोगों की हत्या करता, वहां मौजूद एक नागरिक ने उसे गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रीनवुड के मेयर मार्क डब्ल्यू मेयर्स (Shooting in USA) ने चार मृतकों में हमलावर भी शामिल है। 

सशस्त्र नागरिक ने दिखाई चतुराई

ग्रीनवुड के पुलिस प्रमुख जिम इसॉन ने बताया कि कुल चार लोग मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार कंट्रोल रूम को शाम छ बजे गोलीबारी की सूचना मिली। गोलीबारी तब थमी, जब एक सशस्त्र नागरिक ने हमलावर को मार गिराया। इसॉन ने कहा कि जब हमलावर गोलीबारी कर रहा था, तभी एक नागरिक ने चतुराई दिखाई और उसे गोली मार दी। 

बाइडन कानून में बदलाव के पक्ष में

अमेरिका में लगातार होने वाली गोलीबारी में निर्दोष नागरिकों की हत्या की बढ़ती घटनाओं पर राष्ट्रपति जो बाइडन कई बार चिंता जता चुके हैं। लचर शस्त्र कानूनों के कारण ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों बाइडन ने कहा था कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए अमेरिका को हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या शस्त्र खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की आवश्यकता है। 

हथियारों को लेकर नया विधेयक तैयार

अमेरिका (Shooting in USA) में बीते कुछ दिनों में उवाल्डे, बफेलो, टेक्सास में गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। अब इंडियानापोलिस के मॉल को निशाना बनाया गया। लगातार गोलीबारी की घटनाओं को लेकर अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने 22 जून को बहुप्रतीक्षित नया सुरक्षा विधेयक तैयार किया है। इस पर अमेरिका के दोनों दलों की सहमति है। इसमें खतरनाक लोगों से हथियार वापस लेने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए अरबों डॉलर के फंड की व्यवस्था की गई है। विधेयक में राइफलों पर प्रतिबंध और शस्त्र धारक की पृष्ठभूमि की जांच का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन इसमें खतरनाक व्यक्तियों से बंदूकें वापस लेने का प्रावधान है। 

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