छत्तीसगढ

नियमों के विपरीत हुए भवन निर्माण, नगर निगम के 5 आर्किटेक्ट का लाइसेंस रद्द, 7 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस

रायपुर, 22 सितंबर। नगर निगम के नगर निवेश विभाग की एक अति महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सभागार में हुई। स्वीकृत अनुज्ञा के विपरीत किये जा रहे भवन निर्माण के संबंध में निगम में पंजीकृत 5 आर्किटेक्ट के लाइसेंस को निरस्त करने के निर्देश दिये गये। साथ ही 7 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नगर निवेश मुख्यालय एवं समस्त जोनों के नगर निवेश विभाग के सहायक अभियंताओं एवं उप अभियंताओं के कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस बैठक में मुख्य रूप से महापौर एजाज़ ढेबर, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन, निगम कमिश्नर प्रभात मलिक, अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू एवं नगर निवेशक बी. आर. अग्रवाल उपस्थित थे। 5 आर्किटेक्ट ललित शिर्के, राजेश जैन, शिवा भगनानी, अजय मोटवानी, एवं इंदर तलरेजा के लाइसेंस को 3 वर्ष के लिए निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

7 इंजीनियर आशिका देवांगन, कुलदीप साहू, साबिहुद्दीन, रोहन गुप्ता, राकेश गुप्ता, मोहन साहू एवं मनीष राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति एवं अनुमति के विपरीत किये जा रहे अवैध निर्माण के प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए जो भवन राजीनामा योग्य हैं उनका निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये। अवैध प्लाटिंग/कॉलोनी प्रकरणों पर सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। अवैध कॉलोनी में जो 10 प्रतिशत से अधिक निर्मित भवन हैं, नियमानुसार उनके नियमितीकरण किये जाने निर्देश दिये गये।

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