छत्तीसगढ

बिग ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने 18 प्लस का टीकाकरण रोका, हाईकोर्ट के निर्देश पर चीफ सिकरेट्री की अध्यक्षता में सचिवों की बनाई कमेटी

रायपुर, 6 मई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की अंत्योदय प्लानिंग पर हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद सरकार ने टीकाकरण को स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उल्लेख है कि, राज्य सरकार द्वारा अनुपात के निर्धारण में समय लगने की संभावना है, इस बीच यदि अंत्योदय को टीका लगा तो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जा सकती है इसलिए इस प्रकार संशोधन करने तक उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण को स्थगित किया जाता है।
दरअसल राज्य सरकार ने वैक्सीन की माँग के एवज़ में कम आपूर्ति को कारण बताते हुए यह व्यवस्था दी थी कि पर्याप्त वैक्सीन आने तक उन्हें पहले वैक्सीन दी जाए जो ग़रीब में भी सबसे गरीब है। सरकार की ओर से यह बताया गया कि यह वह वर्ग है जिसे मोबाईल तक मयस्सर नहीं है और ना ही वह यह जानता है कि एप में एंट्री कैसे करना है।
इस नीति/ आदेश पर कई हस्तक्षेप याचिका दायर हुई जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिकाओं से सहमति जताई और सरकार के तर्क को अमान्य कर दिया। शुक्रवार को हाईकोर्ट की डबल बैंच वन ने इसमें सरकार से जवाब माँगा है।
इस बीच जबकि जवाब देने में पूरे 24 घंटे बचे हैं राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव की ओर से पत्र जारी कर बताया गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति बना दी गई है। तब तक 18 से 45 के बीच टीकाकरण स्थगित किया जाता है।
इधर याचिकाकर्ता अमित जोगी ने इस आदेश को अवमानना बताया है।

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