Durg POCSO Case: दुर्ग में मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा फैसला, 24 साल के आरोपी सोमेश यादव को मृत्युदंड; कोर्ट ने माना ‘विरलतम से विरलतम’

Durg POCSO Case: दुर्ग में मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा फैसला, 24 साल के आरोपी सोमेश यादव को मृत्युदंड; कोर्ट ने माना ‘विरलतम से विरलतम’

दुर्ग, 10 सितंबर। Durg POCSO Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। 24 वर्षीय आरोपी सोमेश यादव को दुष्कर्म और हत्या के मामले में मृत्युदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय ने प्रकरण को ‘विरलतम से विरलतम’ श्रेणी का माना। यह मामला थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 133/2025 से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक, 6 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष 3 माह की बालिका के लापता होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने तत्काल उसकी तलाश शुरू की।

लापता बालिका की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने उपलब्ध तकनीकी और मैदानी संसाधनों की मदद से संभावित स्थानों पर बालिका की तलाश की। तलाश के दौरान बालिका को एक वाहन से बरामद किया गया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पंचनामा, पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई।

DNA और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से मजबूत हुई विवेचना

दुर्ग पुलिस ने मामले की विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विशेष जोर दिया। घटनास्थल से भौतिक और जैविक साक्ष्य सुरक्षित किए गए। आरोपी के कपड़े, घटनास्थल से मिली सामग्री और मृतिका से संबंधित जैविक नमूनों को वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया।

इसके अलावा DNA सैंपल, CCTV फुटेज और DVR सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सुरक्षित किए गए। FSL और DNA परीक्षण से प्राप्त रिपोर्टों को चिकित्सकीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ विवेचना में शामिल किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया और उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर संबंधित वस्तुओं की बरामदगी एवं जब्ती की गई।

कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

विशेष दाण्डिक प्रकरण (पॉक्सो) क्रमांक 44/2025 में अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ एफ.टी.एस.सी., विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने 10 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी सोमेश यादव, उम्र 24 वर्ष को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में दोषसिद्ध किया।

कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड तथा प्रत्येक धारा में ₹5,000 अर्थदंड लगाया। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 238(क) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।न्यायालय के आदेश के अनुसार सजाएं साथ-साथ भुगताई जानी हैं। मृत्युदंड की पुष्टि की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के समक्ष कानून के अनुसार होगी।

पीड़ित परिवार को ₹7 लाख क्षतिपूर्ति

न्यायालय ने मृतिका के परिजनों को राज्य सरकार की आहत प्रतिकर योजना के तहत ₹7 लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने का निर्देश भी दिया है।

पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय

प्रकरण की त्वरित कार्रवाई और वैज्ञानिक विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने किया। थाना प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक शिव चंद्रा सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने न्यायालय में पैरवी की।

दुर्ग पुलिस ने कहा कि बाल अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संरक्षण और पीड़ित परिवार को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग उसकी प्राथमिकता है। पुलिस ने आम लोगों से बच्चों के संबंध में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या गुमशुदगी की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

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