Rohidas Caste Certificate: छत्तीसगढ़ में चमार-मोची वर्ग के लिए बड़ा फैसला, अब रोहिदास नाम से मिलेगा जाति प्रमाण पत्र

Rohidas Caste Certificate: छत्तीसगढ़ में चमार-मोची वर्ग के लिए बड़ा फैसला, अब रोहिदास नाम से मिलेगा जाति प्रमाण पत्र

रायपुर, 16 सितंबर। Rohidas Caste Certificate: छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े लोगों के लिए राज्य शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब चमार और मोची वर्ग के ऐसे लोगों को रोहिदास नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जिनके पूर्वजों के राजस्व अभिलेखों में चमार अथवा मोची जाति दर्ज है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने सभी विभाग प्रमुखों, कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है।

राजस्व रिकॉर्ड में चमार या मोची दर्ज होने पर भी मिलेगी राहत

सचिव रजत कुमार ने जारी पत्र में बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची के सरल क्रमांक 14 में चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यबंशी, सूर्यराम नामी, अहिरवार, मांगन और रैदास सहित अन्य जातियां शामिल हैं। शासन के संज्ञान में आया कि राज्य के कुछ जिलों में रोहिदास जाति के लोगों के पूर्वजों के राजस्व अभिलेखों में चमार या मोची जाति दर्ज है। इसके कारण उन्हें रोहिदास जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी।

जांच के बाद जारी होगा रोहिदास जाति प्रमाण पत्र

शासन के निर्णय के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों के राजस्व अभिलेख में चमार अथवा मोची जाति दर्ज है और वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत रोहिदास जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन करता है, तो सक्षम अधिकारी निर्धारित जांच के आधार बिंदुओं के अनुसार परीक्षण करेंगे। जांच में यदि अभ्यर्थी को रोहिदास जाति का पाया जाता है, तो उसे रोहिदास जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि चमार, मोची और रोहिदास जातियां छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं। इसलिए इस आधार पर संबंधित व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों में कोई अंतर नहीं आएगा।

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