Panel Lawyer Appointment : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पैनल लॉयर नियुक्त, दो साल का होगा कार्यकाल, जानें नियम और शर्तें

Panel Lawyer Appointment : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पैनल लॉयर नियुक्त, दो साल का होगा कार्यकाल, जानें नियम और शर्तें

बिलासपुर, 27 अक्टूबर 2026।Panel Lawyer Appointment : छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए पैनल लॉयर नियुक्त किए हैं। नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। पैनल लॉयर को मिलने वाली फीस विधि एवं विधायी कार्य विभाग के 31 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार निर्धारित होगी। नियुक्त वकीलों को विभागीय नियमों और निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

दो साल के लिए होगी नियुक्ति

राज्य शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, पैनल लॉयर का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष रहेगा। उनकी फीस छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के अधीन देय होगी। पैनल लॉयर के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

अनुबंध समाप्त करने और इस्तीफे के नियम

निर्धारित शर्तों के अनुसार, राज्य शासन और संबंधित पैनल लॉयर दोनों को अनुबंध समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। हालांकि, यदि कोई पैनल लॉयर स्वयं पद छोड़ना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले सूचना देना अनिवार्य होगा।

नियुक्त वकीलों को देना होगा घोषणा पत्र

नियुक्त सभी पैनल लॉयर को विधि विभाग नियमावली के नियम 9 के अनुरूप घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें उन्हें यह घोषित करना होगा कि उन्हें किसी सक्षम न्यायालय ने वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया है और उनके खिलाफ कोई सिविल डिक्री लंबित नहीं है।

इसके साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि किसी न्यायालय, प्राधिकरण, राज्य विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद ने उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया है। घोषणा पत्र में यह पुष्टि भी आवश्यक होगी कि उनके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित नहीं है और न ही उन्हें किसी न्यायालय ने दोषसिद्ध किया है।

तीन वर्ष का विधि व्यवसाय अनुभव जरूरी

पैनल लॉयर के लिए कम से कम तीन वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। नियुक्त वकीलों के घोषणा पत्रों की जांच के बाद ही पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।

यदि महाधिवक्ता को किसी पैनल लॉयर की नियुक्ति के लिए अयोग्यता से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य मिलता है, तो उन्हें पदभार ग्रहण करने से रोका जाएगा और इसकी सूचना विधि विभाग, मंत्रालय को दी जाएगी।

पदभार ग्रहण की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य

निर्देशों के अनुसार, पैनल लॉयर के कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित प्रतिवेदन महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के माध्यम से संबंधित कार्यालय को भेजना होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया में निर्धारित पात्रता, घोषणा पत्र और विभागीय नियमों का पालन आवश्यक रहेगा।

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