Jewelers Robbery Case: Ramanujganj robbery case...! Five convicts, including a woman, sentenced to life imprisonment...major court decisionJewelers Robbery Case

रामानुजगंज, 12 नवंबर। Jewellers Robbery Case : बीते साल 11 सितंबर को हुई सनसनीखेज राजेश ज्वेलर्स डकैती कांड में जिला अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद रामानुजगंज के व्यापारिक समुदाय में राहत और खुशी का माहौल है।

इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपियों सोनू सोनी, मोनू सोनी, राहुल मेहता, अरविंद सोनी और एक महिला अंजनी एक्का को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

13 महीनों में पूरी हुई सुनवाई

यह मामला रामानुजगंज जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने सिर्फ 13 महीनों में मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया। लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि इतनी जल्दी निर्णय आना न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करने वाला है।

दिनदहाड़े हुई थी वारदात

11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 2 बजे पांच नकाबपोश लुटेरे राजेश ज्वेलर्स की दुकान में घुसे थे। हथियारों की नोक पर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।

10 लोगों की संलिप्तता, 8 हुए गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि डकैती में कुल 10 लोगों की संलिप्तता थी। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इनके खिलाफ धारा 309, 310, 312 आईपीसी तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

व्यापारियों में संतोष, पुलिस की सराहना

अदालत के फैसले के बाद रामानुजगंज के व्यापारियों ने न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। व्यापारियों ने कहा कि इस सख्त सजा से अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा और व्यापारी समुदाय को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने कहा, यह फैसला न्याय की जीत है। तेरह महीनों में ही आरोपियों को सजा मिलना यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली तेजी से काम कर रही है।

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