रायपुर/दिल्ली, 18 मई। CG Liquor Scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि टुटेजा 21 अप्रैल 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि मामले के कई अन्य सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में अभी करीब 85 गवाहों से पूछताछ बाकी है और ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन उनकी सच्चाई ट्रायल के दौरान तय होगी।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा को कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है। आदेश के मुताबिक, जमानत मिलने के बाद वह राज्य से बाहर रहेंगे और किसी भी सेवारत सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं कर सकेंगे।
ईडी के मुताबिक, यह कथित शराब घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।
ईडी और ईओडब्ल्यू/एसीबी की जांच में नौकरशाहों, नेताओं और कारोबारियों के गठजोड़ का खुलासा होने का दावा किया गया है। एजेंसियों के अनुसार, शराब नीति में कथित हेरफेर कर सिंडिकेट ने अवैध लाभ कमाया। अब तक इस मामले में कई बड़े अधिकारियों और नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है।

