Employees Promotion Rule : छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला…! प्रमोशन और वेतनमान के बदले नियम…अब सिर्फ एक विकल्प…सरकार ने जारी किया नया आदेश यहां देखें

Employees Promotion Rule : छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला…! प्रमोशन और वेतनमान के बदले नियम…अब सिर्फ एक विकल्प…सरकार ने जारी किया नया आदेश यहां देखें

रायपुर, 09 जुलाई। Employees Promotion Rule : छत्तीसगढ़ सरकार ने लाखों शासकीय कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने प्रमोन्नति (Promotion) और समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। नए आदेश के तहत अब 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को केवल वित्त विभाग की समयमान वेतनमान योजना का लाभ मिलेगा, जबकि पहले से लागू कई विशेष प्रमोन्नति योजनाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यह निर्णय वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है।

1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नया नियम

सरकार के आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों पर केवल समयमान वेतनमान योजना लागू होगी। इनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित विशेष प्रमोन्नति योजनाओं का लाभ उपलब्ध नहीं रहेगा।

31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को मिला विकल्प

सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को राहत देते हुए दोनों योजनाओं में से किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया है। कर्मचारी प्रमोन्नति वेतनमान या समयमान वेतनमान में से किसी एक योजना को चुन सकेंगे।

हालांकि, एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय (Irrevocable) होगा। भविष्य में मिलने वाले सभी उच्चतर वेतनमान का लाभ उसी विकल्प के आधार पर दिया जाएगा।

एक महीने के भीतर देना होगा विकल्प

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारी आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना विकल्प संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

यदि कर्मचारी तय समय सीमा में विकल्प नहीं देता है, तो उसे स्वतः प्रमोन्नति योजना में बने रहने वाला माना जाएगा और बाद में दिए गए विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।

इन विशेष प्रमोन्नति योजनाओं पर लगेगा विराम

नए आदेश के तहत 31 मार्च 2026 के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित कई विशेष प्रमोन्नति योजनाएं समाप्त मानी जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से, शिक्षकों की द्वितीय क्रमोन्नति योजना। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की प्रमोन्नति योजना। उप अभियंताओं की विशेष प्रमोन्नति व्यवस्था। वन विभाग के वनक्षेत्रपालों की प्रमोन्नति योजना। अन्य संवर्गों के लिए जारी विशेष प्रमोन्नति आदेश।

सभी विभागों को जारी हुए निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और संबंधित विभागों को नए आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों द्वारा चुने गए विकल्पों का सत्यापन कर उन्हें सेवा अभिलेख में दर्ज करने को कहा गया है।

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