सूरजपुर, 10 जुलाई। Food Safety Dept Raid : कलेक्टर इफ्फत आरा के द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को बिना खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन किये हुए पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के खाद्य प्रतिष्ठान संचालन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश के पश्चात् विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से बिना अनुज्ञप्ति के संचालन होते पाये जाने पर धारा 63 के तहत प्रकरण बनाया साथ ही गुणवता जांच करने के लिये नमुने संकलीत किये हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम के (Food Safety Dept Raid) द्वारा सर्वप्रथम दुर्गा मंदिर के सामने होटल आदित्य इम्प्रीरयल रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण किया गया जहां पर उपभोक्ताओं को खिलाये जाने वाले पनीर का नमुना लिया गया साथ ही कढ़ाही के तेल का घनत्व ज्यादा दिखने पर तेल एवं सोडियम गुलूटामेंट का रासायन का नमुना लिया गया जिसका प्रयोग चायनिज खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जहां मौके पर अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसके पश्चात् पुराना बस स्टैंड स्थित गुप्ता प्लास्टिक से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अम्बे पानी बॉटल पैक 250 एम.एल का नमूना लिया गया। वहीं पुराना बस स्टैंड खाद्य प्रतिष्ठान से ऐक्वा मिनरो 1000 एम.एल का नमुना संकलित किया गया एवं इनके संचालक को 5 क का नोटिस भेजा जा रहा है, जो कि सरगुजा (Food Safety Dept Raid) जिले की भिट्ठीकला में उपस्थित है।