छत्तीसगढ

Transport Department : वन टाइम सेटलमेंट से करें बकाया वाहन कर का भुगतान

धमतरी, 24 फरवरी। Transport Department : परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘एकमुश्त निपटान‘ की व्यवस्था की गई है। ईसके अंतर्गत त्रैमासिक एवं मासिक देय वाहनों में एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।

जिला परिवहन अधिकारी (Transport Department) ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुरूप उक्त अवधि में शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एकमुश्त निपटान की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहनों) में यदि व्हील बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्ण छूट दी जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी (Transport Department) ने बताया कि एकमुश्त निपटान की अवधि 31 मार्च 2022 तक होगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी।

अपनी लॉगिन ID से इस तरह करें भुगतान

आपको बता दे कि, इसके लिए वाहन पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा। वाहन मालिक सबसे पहले parivahan.gov.in में जाएं। उसके बाद ऑनलाईन सर्विसेस सेक्शन में व्हीकल रिलेटेड सर्विसेस को सलेक्ट करें। इसके बाद आरटीओ का चयन करें और यूजर लॉगइन (फॉर बल्क टेक्स पेमेंट वनली) पर क्लिक करें।

यदि यूजर वाहन सिटीजन पोर्टल पर पहले से रजिस्टर है तो मोबाइल नम्बर और पासवर्ड की सहायता से बल्क टैक्स पेमेंट पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं। यदि यूजर वाहन सिटिजन पोर्टल पर रजिस्टर न हो तो रजिस्टर now पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद यूजर को रजिस्ट्रेशन पेज में चाही गई जानकारियां देनी होगी। रजिस्टर हो जाने के बाद मोबाइल नम्बर और पासवर्ड की सहायता से बल्क टैक्स पेमेंट में लॉगिन किया जा सकता है।

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