रायपुर, 27 अक्टूबर। CG Electricity Bill Relief: छत्तीसगढ़ के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद राहत भरी खबर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ (एम-ऊर्जा) के तहत बिजली बिलों में मिलने वाली रियायत को आगे भी जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
सरकार के इस जनहितैषी फैसले से प्रदेश के लगभग 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के जेब का बोझ हल्का होगा और उन्हें रियायती दरों पर बिजली मिलती रहेगी।
एम-ऊर्जा (M-Urja) योजना: क्या हुए बड़े बदलाव?
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बिजली खपत की पात्रता और छूट की समय-सीमा में निम्नलिखित बदलाव/विस्तार किए गए हैं-200 यूनिट तक मिलने वाली बिजली बिल की रियायत पहले की तरह ही लगातार जारी रहेगी। 400 यूनिट तक की मासिक बिजली खपत पर मिलने वाली राहत की पात्रता अवधि, जो पहले 30 सितंबर 2026 तक थी, उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 7.25 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन धारकों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुँचेगा। बिजली बिल में यह छूट उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी जो योजना के निर्धारित मानकों के तहत बिजली की खपत करते हैं।
एम-ऊर्जा योजना: मुख्य बदलाव व फायदे
| श्रेणी / मानदंड | पहले की स्थिति | कैबिनेट का नया फैसला |
| 200 यूनिट तक खपत | रियायत लागू | रियायत निरंतर जारी रहेगी |
| 400 यूनिट तक खपत | वैधता: 30 सितंबर 2026 | वैधता विस्तारित: 31 मार्च 2027 |
| कुल लाभार्थी | ~7.25 लाख परिवार | 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर लाभ |
इस फैसले से आम जनता के मासिक बजट को बड़ी मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार के अनुसार, ऊर्जा विभाग के इस कदम का मुख्य उद्देश्य मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों पर बिजली बिल के बोझ को कम करना और निर्बाध ऊर्जा सेवा प्रदान करना है।

