छत्तीसगढ

दुर्ग-भिलाई के निवेश क्षेत्र के लिए आवश्यक बैठक में गृह मंत्री ने दिए कई निदेश

रायपुर। लोक निर्माण एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में दुर्ग-भिलाई विकास योजना पुनर्विलोकन-2031 प्रारूप के लिए प्राप्त दावा आपत्ति और सुझावों के संबंध में दुर्ग कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम अंतर्गत गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्ग भिलाई निवेश क्षेत्र के लिए प्राप्त दावा आपत्ति और सुझावों के साथ समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक चर्चा कर प्रस्ताव पारित करने पर सहमति दी गई। गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आने वाले भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना निर्धारित किया जाए। उन्होंने मुख्य रूप से आवासीय बसाहटों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उद्यान निर्माण का कार्य को मास्टर प्लान में शामिल करने पर जोर दिया। इसी तरह उन्होंने यह सुनिश्चित करने कहा कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा देवें। प्राकृतिक नालों और तालाबों का संरक्षण किया जाए। कोई भी नहर बंद न हो, तालाब में पानी आना बंद न हो, इस पर विशेष ध्यान देने कहा गया है। भविष्य की कार्ययोजना के आधार पर सडकों का निर्माण करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में विधायक श्री विद्यारतन भसीन सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र में पूर्व में 49 बसाहट शामिल थी जिसका वर्तमान भूमि उपयोग 12 अप्रैल 1974 को अंगीकृत किया गया था। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई के लिए विकास योजना वर्ष 1987 में तैयार की गई थी, जो कि वर्ष 2001 को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। इन योजनाओं को दुर्ग-भिलाई विकास योजना भाग-1, दुर्ग भिलाई विकास योजना भाग-2 में दुर्ग के रूप में प्रकाशित किया गया था। दुर्ग-भिलाई विकास योजना पुनर्विलोकन 2031 का प्रकाशन 14 मार्च 2016 को किया गया था। इसके लिए निर्धारित अवधि में 1154 आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 19 सुझाव से संबंधित थे। उक्त आपत्ति व सुझाव में से 222 आपत्ति मान्य किया गया, इनमें 118 आंशिक मान्य एवं 814 अमान्य किया गया।

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