रायपुर, 17 अप्रैल। Vehicle Challan Deadline : लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामियों के लिए राहत का मौका सामने आया है। मई माह में आयोजित होने वाली लोक अदालत में पुराने चालानों का निराकरण किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने स्पष्ट किया है कि 5 मई 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर में लंबित ई-चालान वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत दी गई है। ऐसे सभी ई-चालान, जिनका भुगतान नहीं हुआ है और जो कोर्ट में लंबित हैं, उनका निराकरण मई में आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा। खास बात यह है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले के सभी ई-चालान इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।
5 मई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
लोक अदालत में प्रकरण रखने के लिए वाहन मालिकों को 5 मई 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने निर्देश दिया है कि जो लोग इस मौके का लाभ नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नहीं चुकाया चालान तो होगी कार्रवाई
लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित रहता है, तो वाहन जप्त किया जाएगा। न्यायालय में पेश किया जाएगा। वाहन से जुड़े सभी काम प्रभावित हो सकते हैं।
कॉल और WhatsApp से मिलेगा नोटिस
वाहन स्वामियों को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके सूचना दी जाएगी। साथ ही WhatsApp के जरिए नोटिस की कॉपी भी भेजी जाएगी।
कहां कराएं रजिस्ट्रेशन?
वाहन मालिक अपने नजदीकी इन 9 यातायात थानों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं-
- तेलीबांधा
- भाठागांव बस स्टैंड
- शारदा चौक
- फाफाडीह
- भनपुरी
- टाटीबंध
- पंडरी
- पचपेड़ीनाका
- यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी
जरूरी अपील
पुलिस ने अपील की है कि सभी वाहन स्वामी 5 मई तक अनिवार्य (Vehicle Challan Deadline) रूप से रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि लोक अदालत में उनका मामला निपट सके और आगे की कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।

