रायपुर, 13 अक्टूबर। CG Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सफर करने वालों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। राज्य सरकार ने यात्री बसों के किराये की नई दरें निर्धारित की हैं। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। नई दरों में साधारण, डीलक्स और वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों के लिए अलग-अलग किराया तय किया गया है। वहीं, पात्र दिव्यांग यात्रियों को निर्धारित शर्तों के तहत किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है।
साधारण बस से लग्जरी बस तक कितना होगा किराया?
सरकार द्वारा निर्धारित नई दरों के अनुसार, शुरुआती 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए साधारण बस में प्रति यात्री 10 रुपये देने होंगे। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये प्रति यात्री की दर से किराया लिया जाएगा।
डीलक्स बस सेवा में पहले 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये तय किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये प्रति यात्री देने होंगे।वहीं, वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों में शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 3.30 रुपये प्रति यात्री की दर से किराया देना होगा।
AC अर्द्ध शयनयान और शयनयान का किराया भी निर्धारित
नई दरों में वातानुकूलित अर्द्ध शयनयान और शयनयान बसों के लिए भी किराया निर्धारित किया गया है। अर्द्ध शयनयान में सीट के लिए 3 रुपये प्रति यात्री और शयनयान के लिए 3.30 रुपये प्रति यात्री की दर का उल्लेख किया गया है। इन दरों की लागू गणना और इकाई की पुष्टि मूल राजपत्र अधिसूचना से की जानी चाहिए।
दिव्यांग यात्रियों को 50% तक छूट
बस किराये में राहत के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांग यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा, निःशुल्क यात्रा के लिए पात्र श्रेणियों के यात्रियों को 100 प्रतिशत किराया छूट देने का प्रावधान है।
यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर
नई दरें लागू होने से प्रदेश में रोजाना बसों से सफर करने वाले यात्रियों के यात्रा खर्च पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अलग-अलग बस श्रेणियों के किराये और छूट की शर्तों को समझने के लिए यात्रियों को सरकार की राजपत्र अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए।

