बैकुंठपुर, 22 जुलाई। Gondwana Leader Arrested : छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ऑनर किलिंग और सामाजिक प्रताड़ना का एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। अंतरजातीय प्रेम विवाह (Inter-caste Marriage) करने से नाराज परिजनों और गोंडवाना समाज के प्रमुखों ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की का उसके ससुराल से किडनैप कर लिया। इसके बाद समाज के नेता और उसके जीजा ने युवती के साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) किया और उसके 5 महीने के गर्भ को गिराने के लिए जबरन दवा खिलाई।
बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
ससुराल से अपहरण और हैवानियत की दास्तान
जानकारी के मुताबिक, खड़गवां थाना क्षेत्र की गोंड समाज की 17 वर्षीय नाबालिग युवती ने कुछ समय पहले दूसरे समाज के युवक से प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में परिजनों ने विरोध जताते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन थाने में समझौते के बाद परिजन शादी के लिए राजी हो गए थे। हालांकि, बाद में सामाजिक दबाव में आकर परिजन इस शादी के खिलाफ हो गए।
युवती का पति जब काम पर गया हुआ था, तब लड़की के परिजन समाज के लोगों के साथ जबरन उसके ससुराल पहुंचे और ससुराल वालों के कड़े विरोध के बावजूद युवती का अपहरण कर ले गए।
गैंगरेप और जबरन गर्भपात की कोशिश
परिजनों ने युवती को गोंडवाना नेता रमेश टेकाम (58 वर्ष) और उसके जीजा दरोगा सिंह (56 वर्ष) को सौंप दिया। आरोपी रमेश टेकाम युवती को सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर स्थित अपनी किराना दुकान पर ले गया, जहाँ दोनों आरोपियों ने उसके साथ कई बार गैंगरेप किया। जब उन्हें पता चला कि युवती 5 महीने की गर्भवती है, तो पेट में मालिश कर और जबरन अबॉर्शन (Abortion) की दवा खिलाकर बच्चा गिराने का प्रयास किया गया।
मेडिकल स्टोर से पति को फोन कर मांगी मदद
5 जुलाई को जब आरोपियों ने पीड़िता को अबॉर्शन की दवा खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर भेजा, तो पीड़िता ने मौका पाकर फोन से अपने पति को पूरी आपबीती सुनाई।
पति ने तुरंत बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रमेश टेकाम के ठिकाने पर दबिश दी और युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया।
पॉक्सो (POCSO) और BNS की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
पीड़िता के बयान के आधार पर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 216/26 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(f), 64(2)(m), 65(1), 70(2) तथा पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 6 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। पुलिस ने 19 जुलाई को दोनों आरोपियों रमेश टेकाम और दरोगा सिंह को सूरजपुर के चांदनी बिहारपुर से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत विवेचना और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

