रायपुर, 19 दिसंबर। New Tehsil : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवा रायपुर अटल नगर को नवीन तहसील का दर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस संबंध में प्रारंभिक सूचना (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) का प्रकाशन कर दिया गया है।
प्रारंभिक सूचना के अनुसार, नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र को अलग तहसील के रूप में गठित करने का प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिल सकेगी। नवीन तहसील बनने से भूमि संबंधी प्रकरण, नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व सेवाओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण संभव हो पाएगा।
प्रकाशित सूचना पर निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के निराकरण के पश्चात शासन द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर अटल नगर तेजी से विकसित हो रहा प्रशासनिक एवं आवासीय क्षेत्र है, ऐसे में अलग तहसील का गठन क्षेत्रीय विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
शासन ने 60 दिन में मांगे सुझाव-आपत्तियां
छत्तीसगढ़ शासन ने नवा रायपुर अटल नगर को नवीन तहसील का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए इस संबंध में प्रारंभिक सूचना (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) का प्रकाशन कर दिया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी इस सूचना के अनुसार, शासन ने प्रस्ताव पर 60 दिनों के भीतर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
प्रस्ताव के तहत रायपुर जिले की रायपुर, मंदिरहसौद, गोबरानवापारा एवं अभनपुर तहसीलों की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन कर नवा रायपुर अटल नगर नामक नवीन तहसील के गठन का प्रस्ताव है। इसमें कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडल, 20 पटवारी हल्के और 39 ग्रामों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस की अवधि में कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने सुझाव अथवा आपत्तियां लिखित रूप में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को भेज सकती है।
निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार कर शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसके पश्चात अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

