Property Guideline Rate : छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों में संशोधन…! आज से लागू होंगी नई दरें…रायपुर–कोरबा में संपत्ति गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण…यहां देखें जारी आदेश

Property Guideline Rate : छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों में संशोधन…! आज से लागू होंगी नई दरें…रायपुर–कोरबा में संपत्ति गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण…यहां देखें जारी आदेश

रायपुर, 30 जनवरी। Property Guideline Rate : छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावशील होंगी।

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिला मूल्यांकन समिति रायपुर और कोरबा से प्राप्त वर्ष 2025-26 के लिए स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दोनों जिलों से भेजे गए प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत संशोधित गाइडलाइन दरों की प्रतिलिपि संबंधित कलेक्टरों और जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

अब इन संशोधित गाइडलाइन दरों के लागू होने के बाद जमीन और मकान की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर सीधा असर पड़ेगा। खासतौर पर शहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में संपत्ति के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

देखिए आदेश की कॉपी

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