Motor Vehicle Rules : छत्तीसगढ़ वाहन व्यापारियों पर संकट…! मोटरयान नियम संशोधन के खिलाफ चैंबर ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन…सतीश थौरानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रखी ये मांगें

Motor Vehicle Rules : छत्तीसगढ़ वाहन व्यापारियों पर संकट…! मोटरयान नियम संशोधन के खिलाफ चैंबर ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन…सतीश थौरानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रखी ये मांगें

रायपुर, 24 जून। Motor Vehicle Rules : छत्तीसगढ़ के वाहन व्यापार क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री केदार कश्यप से सौजन्य मुलाकात कर ‘छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994’ में प्रस्तावित संशोधनों और पुराने वाहन क्रय-विक्रय (रिसेल) से जुड़े नए नियमों पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नए प्रस्तावित नियमों के कारण प्रदेश के हजारों छोटे और मध्यम वाहन व्यापारियों का व्यवसाय संकट में पड़ सकता है।

1% टैक्स और बैंक गारंटी पर विरोध

चेंबर अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि पुरानी गाड़ियों के ओनरशिप ट्रांसफर पर लगाए गए 1% नए टैक्स के कारण बाजार में भारी मंदी देखी जा रही है। उन्होंने इसे तत्काल वापस लेने और पूर्व की तरह केवल नाममात्र शुल्क लागू करने की मांग की। साथ ही डीलरों से मांगी जा रही भारी-भरकम बैंक गारंटी को भी पूरी तरह समाप्त करने की मांग रखी गई।

‘उसी दिन ऑनलाइन एंट्री’ नियम पर सवाल

प्रतिनिधिमंडल ने ‘उसी दिन ऑनलाइन एंट्री’ नियम को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और सर्वर समस्या के कारण यह नियम व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन है। उन्होंने मांग की कि दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तथा छोटी त्रुटियों को धोखाधड़ी मानकर लाइसेंस निरस्त न किया जाए।

मंत्री का सकारात्मक आश्वासन

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने प्रतिनिधिमंडल की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि नियमों को व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

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