Election Case : देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से झटका…! चुनाव याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज…अब ट्रायल का रास्ता साफ…4 अगस्त को अगली सुनवाई

Election Case : देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से झटका…! चुनाव याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज…अब ट्रायल का रास्ता साफ…4 अगस्त को अगली सुनवाई

बिलासपुर/भिलाई, 05 जुलाई। Election Case : भिलाई नगर विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में विधायक देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दायर अंतरिम आवेदन (I.A. No. 18 of 2026) को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई अब साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आगे बढ़ेगी। यह चुनाव याचिका पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय द्वारा दायर की गई है।

क्या थी आवेदन में मांग?

देवेंद्र यादव की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XIV नियम 2 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें अनुरोध किया गया था कि मामले का निपटारा केवल प्रारंभिक विधिक प्रश्नों के आधार पर किया जाए और विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की विभिन्न धाराओं के तहत चुनाव याचिका दायर कर भिलाई नगर सीट से देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी शपथपत्र में सोशल मीडिया खातों, आय, संपत्ति और लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित आवश्यक जानकारियां पूरी तरह उजागर नहीं की गईं। मामले में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने अगस्त 2024 में पांच मुद्दे निर्धारित किए थे। इससे पहले देवेंद्र यादव की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को भी सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2026 में खारिज कर चुका है और उन्हें हाईकोर्ट में चुनाव याचिका का सामना करने के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन में उठाए गए मुद्दे विवादित तथ्यात्मक प्रश्न हैं, जिनका निर्णय केवल प्रारंभिक कानूनी प्रश्नों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत के अनुसार, याचिका में लगाए गए आरोपों पर निर्णय साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों की सुनवाई के बाद ही संभव होगा।

अब आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव याचिका में नियमित ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदालत ने संकेत दिया है कि मामले के तथ्यों का परीक्षण सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

4 अगस्त को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें ट्रायल की आगे की प्रक्रिया पर सुनवाई होगी।

About The Author

छत्तीसगढ