Lok Seva Guarantee : छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव…! श्रम विभाग की सेवाओं पर टाइम लिमिट…तय समय में देनी होगी जानकारी…यहां देखें सरकार का बड़ा आदेश

Lok Seva Guarantee : छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव…! श्रम विभाग की सेवाओं पर टाइम लिमिट…तय समय में देनी होगी जानकारी…यहां देखें सरकार का बड़ा आदेश

रायपुर, 05 जून। Lok Seva Guarantee : छत्तीसगढ़ में अब श्रम विभाग की सेवाओं में देरी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत बड़ा फैसला लेते हुए सेवाओं की समय-सीमा तय कर दी है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब श्रम विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर आम नागरिकों को सेवाएं और जरूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

क्या है नया आदेश?

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत श्रम विभाग की विभिन्न सेवाओं को अधिसूचित किया है। इसके तहत, सेवाएं देने की तय समय सीमा निर्धारित की गई। संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। शिकायत और अपील के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किए गए।

आम लोगों को क्या होगा फायदा?

इस फैसले के बाद श्रम विभाग से जुड़े कामों में पारदर्शिता (Public Service Guarantee) और जवाबदेही बढ़ेगी। लोगों को तय समय में सेवाएं मिलने से दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और काम में देरी की शिकायतें भी घटेंगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से श्रमिकों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी तथा विभागीय कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।

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